➨ भारतीय संविधान के अनुच्छेद {Article of Indian Constitution} — PART-3
भाग XII: वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद
अध्याय I. वित्त
साधारण
अनुच्छेद
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विवरण
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264
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विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना.
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265
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विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना.
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266
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भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखे.
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267
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आकस्मिकता निधि.
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संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण
अनुच्छेद
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विवरण
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268
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संघ द्वारा उदगृहीत किए जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क.
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269
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संघ द्वारा उदगृहीत और संगृहीत किन्तु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर.
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270
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उदगृहीत कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण.
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271
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कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार.
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272
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[निरसन]
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273
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जूट पर और जूट उत्पादों का निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान.
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274
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ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा.
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275
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कुछ राज्यों को संघ अनुदान.
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276
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वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर.
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277
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व्यावृत्ति.
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278
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[निरसन]
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279
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"शुद्ध आगम", आदि की गणना.
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280
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वित्त आयोग.
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281
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वित्त आयोग की सिफारिशें.
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प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध
अनुच्छेद
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विवरण
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282
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संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले व्यय.
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283
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संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि.
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284
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लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा.
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285
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संघ और संपत्ति को राजय के कराधान से छूट.
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286
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माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन.
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287
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विद्युत पर करों से छूट.
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288
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जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट.
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289
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राज्यों की संपत्ति और आय को संघ और कराधार से छूट.
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290
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कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन.
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290क
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कुछ देवस्वम निधियों की वार्षिक संदाय.
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291
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[निरसन]
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अध्याय II. उधार लेना
अनुच्छेद
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विवरण
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292
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भारत सरकार द्वारा उधार लेना.
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293
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राज्यों द्वारा उधार लेना.
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अध्याय III. संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद
अनुच्छेद
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विवरण
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294
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कुछ दशाओं में संपत्ति, अास्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार.
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295
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अन्य दशाओं में संपत्ति, अास्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार.
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296
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राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोदभूत संपत्ति.
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297
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राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना.
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298
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व्यापार करने आदि की शक्ति.
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299
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संविदाएं.
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300
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वाद और कार्यवाहियां.
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अध्याय IV. संपत्ति का अधिकार
अनुच्छेद
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विवरण
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300क
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विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना.
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भाग XIII: भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम
भारत के संघ राज्य क्षेत्र
अनुच्छेद
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विवरण
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301
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व्यापार, वाणज्यि और समागम की स्वतंत्रता.
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302
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व्यापार, वाणज्यि और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति.
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303
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व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन.
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304
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राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन.
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305
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विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति.
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306
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[निरसन]
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307
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अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति.
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भाग XIV: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
अध्याय I. सेवाएं
अनुच्छेद
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विवरण
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308
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निर्वचन.
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309
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संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें.
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310
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संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि.
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311
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संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना.
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312
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अखिल भारतीय सेवाएं.
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312क
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कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति.
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313
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संक्रमण कालीन उपबंध.
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314
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[निरसन]
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अध्याय II.- लोक सेवा आयोग
अनुच्छेद
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विवरण
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315
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संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग.
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316
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सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि.
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317
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लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना.
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318
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आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति.
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319
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आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के सबंध में प्रतिषेध.
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320
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लोक सेवा आयोगों के कृत्य.
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321
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लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति.
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322
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लोक सेवा आयोगों के व्यय.
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323
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लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन.
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भाग XIVक: अभिकरण
अनुच्छेद
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विवरण
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323क
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प्रशासनिक अधिकरण.
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323ख
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अन्य विषयों के लिए अधिकरण.
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भाग XV: निर्वाचन
अनुच्छेद
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विवरण
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324
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निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना.
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325
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धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना.
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326
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लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना.
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327
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विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति.
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328
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किसी राज्य के विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान मंडल की शक्ति.
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329
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निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन.
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329क
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[निरसन]
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भाग XVI: कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद
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विवरण
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330
|
लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण.
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331
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लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व.
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332
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राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण.
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333
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राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व.
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334
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स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का साठ वर्ष के पश्चात न रहना.
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335
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सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे.
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336
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कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध.
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337
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आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध.
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338
|
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग.
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338क
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राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग.
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339
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अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण.
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340
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पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति.
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341
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अनुसूचित जातियां.
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342
|
अनुसूचित जनजातियां.
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भाग XVII: राजभाषा
अध्याय I. - संघ की भाषा
अनुच्छेद
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विवरण
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343
|
संघ की राजभाषा.
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344
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राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति.
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अध्याय II. प्रादेशिक भाषाएं
अनुच्छेद
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विवरण
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345
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राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं.
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346
|
एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा.
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347
|
एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा.
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अध्याय III. उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा.
अनुच्छेद
|
विवरण
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348
|
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा.
|
349
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भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया.
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अध्याय IV. विशेष निदेश
अनुच्छेद
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विवरण
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350
|
व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा.
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350क
|
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं.
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350ख
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भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी.
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351
|
हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश.
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भाग XVIII: आपात उपबंध
अनुच्छेद
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विवरण
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352
|
आपात की उदघोषणा.
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353
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आपात की उदघोषणा का प्रभाव.
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354
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जब आपात की उदघोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना.
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355
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बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य.
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356
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राज्यों सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध.
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357
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अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उदघोषणा के अधीन विधायी शाक्तियों का प्रयोग.
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358
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आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन.
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359
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आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलबंन.
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359क
|
[निरसन]
|
360
|
वित्तीय आपात के बारे में उपबंध.
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भाग XIX: प्रकीर्ण
अनुच्छेद
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विवरण
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361
|
राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण.
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361क
|
संसद और राज्यों के विधान मंडलों की कार्यवाहियों की प्रकाशन का संरक्षण.
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361ख
|
लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता.
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362
|
[निरसन]
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363
|
कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन.
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363क
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देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थौलियों का अंत.
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364
|
महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध.
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365
|
संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव.
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366
|
परिभाषाएं.
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367
|
निर्वचन.
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भाग XX: संविधान का संशोधन
अनुच्छेद
|
विवरण
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368
|
संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया.
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भाग XXI:अस्थायी, परिवर्ती और विशेष प्रावधान
अनुच्छेद
|
विवरण
|
369
|
राज्य सूची के कुछ विषयों के सबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों.
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370
|
जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध.
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371
|
महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध.
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371क
|
नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.
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371ख
|
असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.
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371ग
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मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.
|
371घ
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आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.
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371ड
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आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना.
|
371च
|
सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.
|
371छ
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मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.
|
371ज
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अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.
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371-झ
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गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.
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372
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विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन.
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372क
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विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति.
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373
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निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शाक्ति.
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374
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फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध.
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375
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संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना.
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376
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उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध.
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377
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भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध.
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378
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लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध.
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378क
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आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध.
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379-391
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[निरसन]
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392
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कठिनाइयों को दूर करने की राष्ष्ट्रपति की शक्ति.
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Bahut hi useful website h aapka bahut bahut dhanyabaad
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